दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि “दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के तहत, यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित तिथि को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी एल-1, एल1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-14, एल-18, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34 और एल-35 लाइसेंसधारियों द्वारा “ड्राई डे” के रूप में मनाया जाएगा।”
दिल्ली सरकार ने यह फैसला छठ पूजा के दौरान शराब की बिक्री और सेवन से जुड़े संभावित विकारों को रोकने के लिए लिया है। छठ पूजा एक प्रमुख त्योहार है जो सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है और इस दौरान शराब का सेवन वर्जित माना जाता है।
सरकार के इस फैसले का राज्य के निवासियों, विशेषकर छठ पूजा मनाने वाले समुदाय के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है।