
उत्तराखण्ड पुलिस ने अपने सभी कार्मिकों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी-2024 जारी की है। यह पॉलिसी पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय उचित आचरण के निर्देश देती है। पॉलिसी के अनुसार, पुलिसकर्मियों को सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। ड्यूटी के बाद भी, उन्हें वर्दी में या सरकारी वाहन का उपयोग करते हुए वीडियो या तस्वीरें अपलोड नहीं करनी चाहिए।
पॉलिसी के अन्य प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
- उन्हें सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
- उन्हें सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी सामग्री पोस्ट नहीं करनी चाहिए जिससे पुलिस विभाग या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचे।
पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
व्याख्या:
उत्तराखण्ड पुलिस की यह सोशल मीडिया पॉलिसी पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पॉलिसी के प्रावधान पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने से रोकने में मदद करेंगे। साथ ही, वे पुलिस विभाग और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री के प्रसार को भी रोकेंगे।
पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी पॉलिसी की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
प्रभाव:
यह उम्मीद की जाती है कि उत्तराखण्ड पुलिस की यह सोशल मीडिया पॉलिसी पुलिसकर्मियों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में जागरूकता बढ़ाएगी। साथ ही, यह पुलिस विभाग और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के प्रसार को रोकने में मदद करेगी।