यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 466.51 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में जमान दे दिया है। यह उनके खिलाफ दर्ज अंतिम मामला था। इसका मतलब है कि चार साल जेल में रहने के बाद राणा कपूर जल्द ही रिहा हो सकते हैं।

जमान मिलने का आधार
अदालत ने 19 अप्रैल, 2024 को राणा कपूर को जमान दिया। जमान मिलने के बाद उनके वकील राहुल अग्रवाल ने बताया कि जल्द से जल्द रिहाई की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जा रही है।
पिछले मामले में भी मिल चुकी है जमान
गौरतलब है कि राणा कपूर को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज अन्य मामलों में भी जमान मिल चुका है। दिसंबर 2023 में उन्हें धन शोध निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में जमान मिली थी।
क्या था मामला
कपूर पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के फंड का दुरुपयोग किया और बैंक लोन देने के बदले में कथित तौर पर रिश्वत ली। सीबीआई का आरोप है कि कपूर ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची, आपराधिक विश्वासघात किया, धोखाधड़ी की और जालसाजी की, जिसके कारण बैंकों को 466.51 करोड़ रुपये का चूना लगा।
जेल से रिहाई पर सवालिया निशान
हालांकि जमान मिलने से राहत मिली है, लेकिन जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने में अभी भी कुछ समय लग सकता है। वहीं दूसरी ओर राणा कपूर पर लगे आरोपों पर अभी भी मुकदमा चल रहा है।