जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने 14 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमान याचिका वापस ले ली। यह घटनाक्रम फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में उनके खिलाफ लगे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के आरोपों के मद्देनजर आई है।

वापसी का कारण:
उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने वापसी का कारण “परिस्थितियों में बदलाव” बताया। हालांकि, उन्होंने इस बदलाव की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया। कई स्थगनों और सुनवाई टालने के बाद यह कदम उठाया गया।
नई रणनीति:
यह कदम संकेत देता है कि खालिद की कानूनी टीम अब निचली अदालत में जमान के लिए नया आवेदन दायर करने की रणनीति बना सकती है। उनकी जमान याचिका पर 11 मार्च, 2024 को दिल्ली की अदालत में सुनवाई होगी।
विश्लेषण:
यह कदम विभिन्न व्याख्याओं को जन्म देता है। कुछ का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से जमान मिलने की संभावना कम होने के कारण यह कदम उठाया गया है। वहीं, अन्य का कहना है कि निचली अदालत में नए साक्ष्य या तर्कों के साथ जमान हासिल करने की रणनीति हो सकती है।
आगे क्या?
आने वाले दिनों में उमर खालिद की जमान याचिका पर दिल्ली की निचली अदालत का फैसला अहम होगा। यह फैसला यह तय करेगा कि वह जेल में रहेंगे या रिहा होंगे। साथ ही, यह कदम छात्र कार्यकर्ताओं और दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य मामलों को भी प्रभावित कर सकता है।