Monday, January 13, 2025
Google search engine
Homeउत्तराखंडताज़ा खबरकाबुल हाउस शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर पुलिस की...

काबुल हाउस शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई

उत्तराखंड, देहरादून: ईसी रोड करनपुर पुलिस चौकी के बगल पर भूमि संख्या 15बी (नया नम्बर 24) करनपुर पुलिस चौकी के पीछे वाली भूमि पूर्व में काबूल के अमीर (राजा) याकूब साहब की सम्पत्ति थी। जिसे 1876 में बिट्रिश सरकार की तरफ से दी गयी थी। यह भूमि याकूब के वारिसों के नाम दर्ज चली आ रही थी। सन 1947 में बटवारे में याकूब के वारिसान पाकिस्तान चले गये थे। जिसके बाद इनका हिस्सा कस्टूडियन सम्पति (शत्रु संपति) घोषित हुआ।

वर्ष 2000 में साहिद और खालिद सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ने इस भूमि को अपने नाम अंकित करवाया उसके बाद इन दोनो ने इस भूमि की पावर ऑफ अटोनीं मौहमद आरिफ खान पुत्र शफात अली खान निवासी शामली (उत्तर प्रदेश) को दी।

इस भूमि पर विवाद होने के उपरान्त कब्जाधाकरियो की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड ने याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओ को अपना पक्ष जिलाधिकारी देहरादून/असिस्टेन्ट कस्टूडियन के समक्ष रखने के आदेश दिए और सम्पति पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था। लेकिन विपक्षीगण मौहमद आरिफ खान निवासी शामली (उत्तर प्रदेश), भगवती प्रसाद उनियाल ने कूटरचित दस्तावेज मुख्तयारनामा आम, विक्रय पत्र आदि तैयार कर इस भूमि को करीब 30 लोगो को सन 2017 में बेच दिया। खरीदने वालो ने इसके पश्चयात इस भूमि पर कब्जा कर निर्माण किये।

वर्ष 2018 में श्री इस्लामुद्दीन अंसारी द्वारा इस जमीन के बाबत शिकायत जिलाधिकारी देहरादून को दी गई। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जाँच कराकर 2019 में उक्त प्रकरण में अपर जिलाधिकारी न्यायालय देहरादून द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2021 को शाहिद, खालिद की विरासत खारिज कर दी थी। इसके बाद वर्ष 2017 में करायी गयी समस्त रजिस्ट्रीयाँ स्वतः निरस्त हो गयी। लेकिन कब्जा धारको ने भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाया।

दिनाँक 25 मई 2022 को उच्च न्यायालय उतराखण्ड के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी देहरादून ने प्रशासन को उक्त भूमि कब्जाधारियो से खाली खराने के निर्देश पर दिनाँक 2 नवंबर 2023 को पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा उक्त भूमि को कब्जाधारियो के कब्जे से मुक्त कराया गया है।

प्रश्नगत भूमि प्रकरण में उच्च न्यायालय नैनीताल का आदेश पारित होने के बाबजूद विपक्षीगण शाहिद, खालिद, आरिफ खान, भगवती प्रसाद उनियाल आदि में षडयन्त्र के तहत कस्टूडीयन/सरकारी सम्पत्ति को कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर तथा सम्पति को गैर कानूनी तरिके से खेवट 47 (खेवटदार अब्दुल रज्जाक) के स्वामित्व की सम्पति दर्शित करते हुए विपक्षी शाहिद व खालिद निवासी ढोली खाल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को अब्दुल रज्जाक का पुत्र और वारिस दर्शाते हुए मिलीभगत करके राजस्व अभिलेखो में अपनी विरासत दर्ज करवायी। इसके पश्चात इनके द्वारा कूटरचित मुख्तारनामाआम तैयार कराकर उक्त सरकारी सम्पति पर अध्यासित भगवती प्रसाद उनियाल आदि से मिलीभगत करके कूटरचित विक्रय पत्र भगवती प्रसाद उनियाल व अन्य लोगो के पक्ष में तैयार कराये गये।

उपरोक्त प्रकरण में सघन जांच उपरांत थाना डालनवाला में विभिन्न धाराओं 419/420/467/468/471/120 बी भादवि

1.भगवती प्रसाद उनियाल
2.शाहिद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश,
3.खालिद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश,
4.मौहम्मद आरिफ खान
शामली, उत्तर प्रदेश मुकदमा
पंजीकृत किया गया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

https://www.youtube.com/0vQxV_ynKyc

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!