Sunday, December 22, 2024
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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ‘लव जिहाद’ को अजमाने पर अविलम्बी अपराध बनाने का बिल मंजूर किया

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 'लव जिहाद' को अजमाने पर अविलम्बी अपराध बनाने का बिल मंजूर किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘लव जिहाद’ को अजमाने पर अब अपराध को अविलम्बी घोषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूपी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है, जिससे ‘लव जिहाद’ को अब एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।

इस निर्णय के माध्यम से, सरकार ने लव जिहाद की संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने का संकेत दिया है। लव जिहाद के नाम पर धर्म और समाज में अस्थिरता और बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बिल के पारित होने से पहले, ‘लव जिहाद’ के तहत अवैध गतिविधियों को केवल सामान्य अपराध के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब, इसे गंभीरता से लेकर बिना जमानत के अपराध माना जाएगा, जिससे इस तरह की गतिविधियों को रोकने में सरकार को अधिक सशक्त कानूनी उपाय का लाभ होगा।

यह निर्णय समाज के सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य में महत्वपूर्ण कदम के रूप में माना जा सकता है। इससे न केवल लव जिहाद के खिलाफ जुर्माने की कड़ी धारा होगी, बल्कि इससे संविधानिक मूल्यों की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यूपी सरकार का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे सामाजिक वातावरण में सुरक्षा और सहयोग का माहौल बना रह सके।

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