आयकर विभाग ने एक राहत भरी खबर देते हुए छोटे करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विभाग ने अब तक बकाया चल रहे छोटे कर मांगों को लेकर एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत 31 जनवरी, 2024 तक की कुल ₹1 लाख से कम राशि के बकाया आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर को माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके ऊपर इतनी राशि से कम का कर बकाया है तो अब आपको उसे चुकाने की जरूरत नहीं है।

आयकर विभाग ने छोटे कर मांगों के लिए ₹1 लाख की सीमा निर्धारित की

हालांकि, यह छूट कुछ विशेष मामलों पर लागू नहीं होगी। अगर आप टीडीएस (Tax Deducted at Source) या टीसीएस (Tax Collected at Source) काटने वाले हैं, तो यह स्कीम आप पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह छूट किसी भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करती है।

इस फैसले से लाखों छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी, जो कई सालों से छोटी-मोटी राशि के बकाया कर को लेकर परेशान थे। इससे विभाग का बोझ भी कम होगा और करदाताओं व विभाग के बीच संबंधों में सुधार आएगा।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  • माफ किए जाने वाली राशि: ₹1 लाख तक (मूल कर राशि + ब्याज + जुर्माना + शुल्क + उपकर)
  • लागू कर: आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर
  • लागू अवधि: 31 जनवरी, 2024 तक बकाया राशि
  • अपवाद: टीडीएस/टीसीएस काटने वाले और चल रही आपराधिक कार्यवाही वाले मामलों पर लागू नहीं

इस फैसले के लाभ:

  • लाखों छोटे करदाताओं को राहत
  • विभाग का बोझ कम होगा
  • करदाताओं और विभाग के बीच बेहतर संबंध

आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपका ₹1 लाख से कम का कर बकाया है और यह योजना आप पर लागू होती है, तो आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। विभाग स्वतः ही आपकी बकाया राशि को माफ कर देगा।

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