योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले में अपनी चूक के लिए समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी जारी कर दी है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उनके वकील को दो दिनों के भीतर समाचार पत्रों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा।
रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उनके द्वारा अपनी ओर से चूक के लिए बिना शर्त माफी देते हुए अतिरिक्त विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
अदालती कार्यवाही
यह मामला कुछ दवाओं के विज्ञापनों से जुड़ा है, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे विभिन्न बीमारियों को ठीक कर सकती हैं।
पतंजलि आयुर्वेद पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने उत्पादों के विज्ञापन में गलत जानकारी दी थी।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां रामदेव और बालकृष्ण को अदालत को बताया कि उन्होंने समाचार पत्रों में बिना शर्त माफी जारी कर दी है।
अगली सुनवाई
अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के वकील को दो दिनों के भीतर समाचार पत्रों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी कहा कि रामदेव और बालकृष्ण को अतिरिक्त विज्ञापन जारी करने होंगे जिनमें वे अपनी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगेंगे।
यह देखना होगा कि इस मामले में अगली सुनवाई में क्या होता है।