नई दिल्ली: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में नामांकन अस्वीकृति के खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करें, जिसने उनके नामांकन पत्रों की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील को यह भी सुझाव दिया कि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक चुनाव याचिका भी दायर कर सकते हैं।

