देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए स्थानीय लोगों की भूमि का उपयोग करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा 21 अगस्त 2023 को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

यह आदेश वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सीमा कन्नौजिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में क्या कहा गया:
- याचिकाकर्ता सीमा कन्नौजिया का कहना है कि गुनियाल गांव मसूरी रोड देहरादून में बन रहे सैन्य धाम में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा डायना यूरो कैम प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर उसमें सैन्य धाम और सैन्य धाम को जाने वाले मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।
- यह भूमि राजस्व विभाग के खसरे में उनके नाम दर्ज है।
- सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग ने निजी भूमि पर निर्माण करने से पूर्व न तो उसका अधिग्रहण कर भूमि मालिकों को मुआवजा दिया और न ही उन्हें जमीन आबंटित की।
- 21 अगस्त को राजस्व विभाग ने राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 48 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर उक्त भूमि का बंदोबस्त करने का निर्णय लिया साथ ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि सैन्य धाम के आसपास 500 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण कार्य न होने दिए जाएं।
आगे की कार्यवाही:
- मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
इस मामले का महत्व:
- यह मामला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है।
- हाईकोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि भूमि अधिग्रहण कानून का उचित पालन किया जाए और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाए।