देहरादून, 15 जून 2024: आज उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. अंशुमान ने सभी जनपद और परिक्षेत्र प्रभारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाले तीन नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल क्रियान्वयन की तैयारियां की गई। साथ ही, इस बैठक में राज्य में अपराध की स्थिति की समीक्षा भी की गई।

अंशुमान ने इन निर्देशों को जारी किया:
- 1 जुलाई 2024 से पहले सभी जनपद प्रभारियों से मॉक ड्रिल करवाकर कानूनों के सही क्रियान्वयन की सुनिश्चितता बनाने के लिए तैयारियां करें।
- थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सी.आर.पी., गाँव की सुरक्षा समिति, स्थानीय प्रतिनिधियों, वकीलों आदि को शामिल करें और 1 जुलाई 2024 से पहले जनपद प्रभारियों के बीच जिला मॉनिटरिंग सैल की बैठक करें।
- जिन अधिकारियों ने नए कानूनों की प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें 15 दिनों के भीतर प्रशिक्षण दिलवाने की सुनिश्चितता दें।
- अपराधों की नियमित समीक्षा करते हुए अपराधों के शीघ्र अनावरण और निरोधात्मक कार्यवाही के लिए कार्यवाही की सुनिश्चितता दें।
- सभी जनपद प्रभारियों से उनके अपने जनपदों में अपराध को रोकने के लिए थाना स्तर पर सी.आर.पी., गाँव की सुरक्षा समितियों के साथ बैठक करें और गस्त/पिकेट में बढ़ोतरी और निरोधात्मक कार्यवाही की सुनिश्चितता दें।
- निर्धारित समयावधि के अंदर अनावरण नहीं हुए मामलों की शीघ्र गिरफ्तारी की सुनिश्चितता दें।
- जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला से अनुरोध कर अपराध के प्रदर्शों की जांच रिपोर्ट मांगने की सुनिश्चितता दें।
- महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए न्यायिक कार्यवाही की सुनिश्चितता दें।
- गुमशुदाओं की बरामदगी के लिए त्वरित कार्यवाही की सुनिश्चितता दें और गुमशुदाओं के डाटा मिलान के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही की सुनिश्चितता दें।
- सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों और निरीक्षण की सुनिश्चितता दें।
इसके अतिरिक्त, 17 जून 2024 को ईद-उल-जुहा पर्व के शांति समितियों की बैठकें कराई जाएंगी, जिसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्टों का प्रबंधन किया जाएगा। पुलिस पीएसी बल की पर्याप्त ताकतें नियुक्त की जाएंगी l