
राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी 23 जनवरी 2025 को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार और मीडिया कवरेज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राहुल कुमार गोयल ने निर्देश दिए हैं कि आज, 21 जनवरी 2025, सायं 5 बजे से चुनाव प्रचार और सार्वजनिक सभाओं का आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध
सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों और प्रेक्षकों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार या किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा 21 जनवरी की शाम 5 बजे के बाद न हो। यह प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले लागू होगा, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सकें।
मीडिया के लिए दिशानिर्देश
सचिव गोयल ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए ही सामग्री प्रसारित की जा सकती है।
- प्रिंट मीडिया: केवल मतदान करने की अपील के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं, जिनमें किसी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष या विपक्ष में कोई बात न हो।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया: उम्मीदवार, राजनीतिक दल, या अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन संबंधी कोई साक्षात्कार, बैठक, या बहस प्रसारित नहीं की जा सकेगी।
आयोग की अपील
आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। इस दिशा में किसी भी उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
इस गाइडलाइन का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होने के साथ, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।