
उत्तराखंड के कोटद्वार की अदालत में आज 30 मई 2025 को बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, के साथ-साथ सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी अदालत ने दोषी पाया है।
यह मामला सितंबर 2022 में सामने आया था, जब अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थीं, अचानक लापता हो गई थीं। बाद में जांच में पता चला कि रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया था।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़), और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 97 में से 47 गवाहों की गवाही और लगभग 3 साल की लंबी सुनवाई के बाद उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आज 30 मई 2025 को इंसाफ मिल ही गया