
देहरादून में 2 अगस्त को लगेगी विशेष लोक अदालत, ऋण वसूली के मामलों का होगा त्वरित निस्तारण
मा० राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आगामी 2 अगस्त 2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस विशेष लोक अदालत में ऋण वसूली अधिकरण में लंबित वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव श्रीमती सीमा डुँगराकोटी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋण वसूली अधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए एक त्वरित और न्यायिक मंच है। विशेष लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र समाधान किया जा सकता है जिससे महंगी कोर्ट फीस से भी मुक्ति मिलती है।
उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया दोनों पक्षों — ऋणदाता और कर्जदार — के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि विवाद का निपटारा आपसी सहमति से होता है, जो समय और धन की बचत करता है।
जिन वादियों और प्रतिवादियों के ऋण वसूली संबंधी मामले अधिकरण में लंबित हैं और जो आपसी समझौते के आधार पर उन्हें निपटाना चाहते हैं, वे 1 अगस्त 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सहज और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया गया है। अधिक से अधिक पक्षकारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।