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देहरादून में धारा 163 लागू

देहरादून, 22 सितंबर 2025।
जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आमजन को धरना-प्रदर्शन के दौरान होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को मजिस्ट्रेट आदेशानुसार धारा 163 बीएनएसएस के तहत शहर के 12 प्रमुख स्थानों और उनके आस-पास 500 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है।

जिन स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है, वे हैं—

  1. घंटाघर
  2. चकराता रोड
  3. गांधी पार्क
  4. सचिवालय रोड
  5. न्यू कैंट रोड
  6. सहस्त्रधारा रोड
  7. नेशविला रोड
  8. राजपुर रोड
  9. ई.सी. रोड
  10. सहारनपुर रोड
  11. परेड ग्राउंड
  12. सर्वे चौक / डीएवी कॉलेज रोड

आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पांच से अधिक लोगों का एकत्र होना, लाउडस्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही, किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी-डंडे, औजार या आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम वर्तमान आपदा की स्थिति और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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