
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में सरकारी कार्यों में बाधा न आए और जनहित प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों और सेवाओं से जुड़े कर्मचारी आगामी छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल, कार्यबहिष्कार या सामूहिक अवकाश का आयोजन नहीं कर सकेंगे।
शासन का कहना है कि सरकारी सेवाओं में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए यह प्रतिबंध जनहित में आवश्यक माना गया है।

