नई दिल्ली: भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक तौर पर सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का अधिकार है। इस फैसले से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है और अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश है।
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए आवश्यक था। इस फैसले से राज्य में विकास और समृद्धि आएगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक नई उम्मीद है।
वहीं, विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की है। कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों का हनन है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह फैसला राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा।