
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 फरवरी 2024 को घोषणा की कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू करने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट 6 फरवरी को इस कानून के मसौदे पर चर्चा करेगी।
क्या है समान नागरिक संहिता?
समान नागरिक संहिता एक कानून है जो सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। यह कानून विवाह, तलाक, विरासत, और संपत्ति के अधिकारों जैसे मामलों में समान नियमों का प्रावधान करता है।
उत्तराखंड में UCC लागू करने की वजह
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि UCC लागू करने से राज्य में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में भी मदद करेगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने UCC लागू करने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है।
क्या है आगे की राह?
उत्तराखंड सरकार UCC लागू करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी। विधेयक के पारित होने के बाद यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा।
यह एक महत्वपूर्ण खबर है जो उत्तराखंड के सभी नागरिकों को प्रभावित करेगी।