एकनाथ शिंदे गुट ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया, अध्यक्ष के फैसले को दी चुनौती

मुंबई, 15 जनवरी 2024: महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने आज बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिका का मुख्य आधार:

याचिका में मुख्य रूप से दो तर्क दिए गए हैं। पहला, उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है और दूसरा, उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस स्थिति में उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष के फैसले पर सवाल:

शिंदे गुट का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिना उचित कारण बताए और मनमाने तरीके से याचिकाओं को खारिज कर दिया। वह चाहते हैं कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करे और अध्यक्ष के फैसले को पलट दे।

ठाकरे गुट की प्रतिक्रिया:

उद्धव ठाकरे गुट ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि वह भी बंबई उच्च न्यायालय में अपनी पैरवी करेंगे।

आगे की संभावना:

विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अगर उच्च न्यायालय शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देता है तो उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक अयोग्य घोषित हो सकते हैं और सरकार गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है।

अन्य बिंदु:

  • शिंदे गुट ने 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, हालांकि अध्यक्ष ने सिर्फ दो याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
  • उच्च न्यायालय अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।
  • दोनों गुटों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

ये सवाल अभी भी अधर में हैं:

  • क्या बंबई उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करेगा?
  • अगर सुनवाई होती है तो क्या फैसला आएगा?
  • इस फैसले का महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर होगा?

मामले की सुनवाई होने पर ही इन सवालों का जवाब मिल पाएगा।

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