नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के धन प्रवास और भ्रष्टाचार मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए और सीबीआई द्वारा शराब घोटाले के संबंध में दर्ज मामलों में जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा गया कि उन्होंने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट का आरोप लगाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने आरोप लगाया कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के शक्ति क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रभावशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे।