नई दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में आरोपी एसयूवी चालक की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, एसयूवी चालक पर आरोप है कि उसने जलभराव वाली सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाई जिससे कोचिंग सेंटर के गेट पर पानी का दबाव बढ़ गया और बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में तीन छात्रों की मौत हो गई थी।
अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसे राहगीरों द्वारा चेतावनी दी गई थी लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया।
इस घटना के बाद से पूरे देश में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।