नई दिल्ली, 2 सितंबर 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अतीशी के खिलाफ मानहानि मामले को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला एक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जिसने दावा किया था कि केजरीवाल और अतीशी ने उनके खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ये टिप्पणियां उनके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित करती हैं।
हाई कोर्ट ने हालांकि, याचिकाकर्ता के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि केजरीवाल और अतीशी ने वास्तव में मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है।
इस निर्णय के बाद, केजरीवाल और अतीशी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई जारी रहेगी।