
देहरादून: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून, श्रीमती सीमा डूंगराकोटी के नेतृत्व में केंद्रीय विद्यालय नंबर-1, सालावाला, देहरादून में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम (MV Act), नालसा टोल फ्री नंबर 15100 और नि:शुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
सड़क सुरक्षा पर विशेष जागरूकता अभियान
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के प्राविधिक कार्यकर्ता श्री उमेश्वर सिंह रावत ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अगर कोई किशोर वाहन चलाता है और यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए उसके अभिभावकों को सजा हो सकती है।
इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य है और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना गैरकानूनी है।
350 छात्र-छात्राओं ने लिया भाग
इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मयंक शर्मा, अध्यापकगण सहित लगभग 350 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।
विद्यालय प्रशासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि वे कानून की जानकारी प्राप्त कर इसे अपने जीवन में लागू करें, जिससे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में योगदान दिया जा सके।