उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू

देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही चुनाव तिथियों का ऐलान हुआ, राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2025 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 2 जनवरी को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 जनवरी से प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन के साथ चुनाव प्रचार की अनुमति मिल जाएगी।

प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 जनवरी 2025 को होगा, जबकि मतगणना 25 जनवरी को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा, चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए ब्लॉकों की तैनाती का भी पूरा खाका तैयार किया गया है।

मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है।

बाइट – सुशील कुमार, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग
“हमने प्रदेश में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।”

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